Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY): Eligibility, Interest Rate, Benefits & Tax Rules

नई दिल्ली. 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक अच्छी निवेश योजना है.

जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हों और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में गिरते ब्याज दर से परेशान हों, SSY उनके लिए बेहतरीन कदम साबित हो सकती है.

क्या है SSY?
सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई या SSY) बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच किया गया है.

साल 2016 -17 में SSY में 9.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इनकम टैक्स (Income Tax) छूट के साथ है. इससे पहले इसमें 9.2 फीसदी तक ब्याज भी मिला है.


बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला SSY खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी-छोटी बचत के जरिये बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं.

सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपाली सेन ने कहा, ‘SSY उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते. निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है.’

कैसे खुलवाएं SSY खाता?

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत एकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है. चालू वित्त वर्ष में SSY के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराये जा सकते हैं.

कहां खुलेगा SSY खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत एकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है.

कब तक चलाना होगा SSY खाता?
SSY खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है.

क्या है SSY का उपयोग?
SSY खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है.

SSY खाता खोलने के नियम
SSY खाता बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है. इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है. एक बच्ची के लिए दो खाता नहीं खोला जा सकता.

SSY के लिए जरूरी कागजात
SSY खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है. इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना जरूरी है.

SSY में कितनी रकम जरूरी?
SSY एकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफी हैं, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसे जमा कराये जा सकते हैं. किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा कराया जाना चाहिए. किसी एक वित्त वर्ष में SSY खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता.

SSY खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है. 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाये तब तक रकम जमा कराई जा सकती है. बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक जब SSY खाता मैच्योर हो जाये, उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा.

SSY में रकम जमा नहीं हो पाई तब?
किसी अनियमित SSY अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई है, उसे 50 रुपये सालाना की पेनाल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है. इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी SSY अकाउंट में डालनी पड़ेगी.

अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गयी तो SSY खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग एकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा जो अभी करीब चार फीसदी है. अगर SSY खाते पर ब्याज ज्यादा चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज किया जा सकता है.

SSY खाते में रकम जमा कैसे होगी?
SSY खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो. इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और एकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है.

SSY खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी की जा सकती है, अगर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है.

अगर SSY खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गयी तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जायेगा, जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी.

SSY खाते पर ब्याज की गणना कैसे होती है?

 

Interest-Calculation

सरकार जी सेक यील्ड के हिसाब से हर तिमाही में एसएसवाई ( SSY ) पर ब्याज दर तय करती है. SSY खाते पर ब्याज दर जी-सेक रेट की तुलनात्मक मैच्योरिटी की तुलना में 75 बेसिस पॉइंट तक अधिक होता है.
इस स्कीम में अब तक दिए गए ब्याज

  • अप्रैल 1, 2014: 9.1%
  • अप्रैल 1, 2015: 9.2%
  • अप्रैल 1, 2016 -जून 30, 2016: 8.6%
  • जुलाई 1, 2016 -सितम्बर 30, 2016: 8.6%
  • अक्टूबर 1, 2016-दिसम्बर 31, 2016: 8.5%
  • जुलाई 1, 2017-दिसंबर 31, 2017 8.3%
  • जनवरी 1, 2018 -मार्च 31, 2018 : 8.1%
  • अप्रैल 1, 2018 – जून 30, 2018 : 8.1%
  • जुलाई 1, 2018 -सितंबर 30, 2018 : 8.1%
  • अक्टूबर 1, 2018 – दिसंबर 31, 2018 : 8.5%
  • जनवरी 1, 2019 – मार्च 31, 2019 : 8.5%

मैच्योरिटी से पहले किन हालात में SSY खाता बंद किया जा सकता है?
अगर SSY खाता धारक की मृत्यु हो जाये तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है. इसके बाद SSY खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है.

दूसरे मामलों में एसएसवाई ( SSY ) खाते को खोलने से पांच साल के बाद बंद किया जा सकता है. यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारियों के मामले में.

इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से SSY खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग एकाउंट के हिसाब से मिलेगा.

SSY अकाउंट ट्रांसफर
SSY अकाउंट देशभर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, अगर खाताधारक SSY खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो. SSY अकाउंट ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट है, हालांकि इसके लिए एकाउंट होल्डर या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा.

अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो SSY अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकाना पड़ेगा जहां SSY खाता खोला गया है.

जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है, वहां SSY अकाउंट ट्रांसफर इलेक्टॉनिक तरीके से हो सकता है.

Sukanya Samriddhi Yojna Benefits

SSY खाते से आंशिक रकम निकासी
अकाउंट होल्डर की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए SSY खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है, इनमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल हैं. इसमें SSY में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50 फीसदी निकाला जा सकता है. SSY से यह निकासी तभी संभव है, जब एकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले.

SSY अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की जरूरत होती है. इन मामलों में हालांकि SSY से निकासी करने वाली रकम फी और दूसरे चार्ज के बराबर ही हो सकती है उससे अधिक नहीं.

SSY एकाउंट मैच्योर कब होगा?
SSY खाता खोलने के दिन से 21 साल पूरा होने या गर्ल चाइल्ड की शादी होने के बाद एकाउंट मैच्योर हो जायेगा.

इसमें SSY हालांकि कुछ शर्तें भी हैं

  • अगर खाताधारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती.
  • अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाताधारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है. मैच्योरिटी के समय पासबुक और विथड्रावल स्लिप पेश करने पर खाताधारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी.
  • SSY के तहत खाता सिर्फ भारतीय नागरिक का खोला जा सकता है, जो यहीं रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यहीं रह रहा हो. अप्रवासी भारतीय SSY में खाता नहीं खोल सकते.अगर खाता खोलने के बाद गर्ल चाइल्ड किसी और देश में चली जाती है और वहां की नागरिकता ले लेती है तो नागरिकता लेने के दिन से SSY खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जायेगा.

स्रोत: यह सूचना वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की वेबसाइट से जुटाई गयी है. पाठकों को समझने के लिए इसे आसान भाषा में पेश किया गया है.
डिस्क्लेमर: पूरी जानकारी के लिए आप SSYस्कीम बनाने वाली अथॉरिटी से बात कर सकते हैं. SSYकी जानकारी मौजूद नियमों के हिसाब से है, इसमें किसी बदलाव के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है.

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